
जयपुर/ गहलोत सरकार का तख्ता पलटने के चले घटनाक्रम के दौरान विधायको के फोन टेंपिग कराने का सीएम गहलोत और उनके ओएसडी पर आरोप लगा तथा बवाल मचा था जो अभी तक जारी है और विधायकों के फोन टैपिंग के मामले में जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 की कोर्ट ने मामले से जुड़ी निगरानी याचिका में गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जलदाय मंत्री महेश जोशी, पूर्व सीएस राजीव स्वरूप, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह, एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़, एसओजी थाना एसएचओ रविंद्र कुमार भूरिया और मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
एडवोकेट ओपी सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किए गए हैं । कोर्ट ने 16 मार्च को सुबह 10:30 बजे मामले पर सुनवाई का समय निर्धारित किया है।
एडवोकेट सोलंकी ने बीते साल फोन टैपिंग मामले में निचली अदालत में याचिका दायर की थी। सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के मामले में राजद्रोह का मामला दर्ज करने की शिकायत पेश की थी। जिसे निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एडवोकेट सोलंकी ने एडीजी क्रम-3 में निगरानी याचिका की थी, कथित फोन टैपिंग मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी मुकदमा दायर है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवात द्वारा दिल्ली में दायर इस मामले में भी कई बार नोटिस जारी हो चुके हैं। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और जलदाय मंत्री महेश जोशी से पूछताछ के लिए नोटिस जारी हो चुका है।