राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षा निदेशालय ने की निजी स्कूलों की फीस तय

Dr. CHETAN THATHERA
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Bikaner news ।राजस्थान में कोरोना संक्रमण काल के दौरान निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा फीस वसूली के मामले में की जा रही मनमानी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्थान शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण कर दिया है अब निर्धारित फीस से ज्यादा वसूलने पर निजी स्कूल संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसे यूं कहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अधिक फीस वसूलने वाली स्कूलों का रजिस्ट्रेशन तक किया जा सकता है ।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के चलते पिछले 8 माह से बंद सरकारी व सभी निजी स्कूल है बंद पड़ी है लेकिन निजी स्कूलों के संचालकअभिभावकों पर ऑनलाइन पढ़ाई का बहाना लेकर फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं और फीस जमा नहीं कराने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन से वंचित करने की साथ ही स्कूल से नाम काटने तक की भी धमकियां अभिभावकों को दी जा रही थी । इन सब से परेशान अभिभावकों की इस पीड़ा को लेकर हाईकोर्ट में एक जागरूक अभिभावक सुनील कुमार समदरिया ने अपील दायर की इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की विशेष डी बी ने सरकार को आदेश दिए कि 28 अक्टूबर तक वह इस संबंध में फीस तय करने के दिशा निर्देश जारी किए हाईकोर्ट के आदेश की पालना में शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने निजी स्कूल समस्याओं की फीस का निर्धारण करते हुए एक आदेश जारी कर दिया है ।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरव स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेश अनुसार स्कूले खुलने के बाद विद्यार्थियों से केवल शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस )ही लिया जाएगा तथा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा सी बी एस ई द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के निर्धारित पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर 70% पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है इसलिए विद्यार्थियों से लिए जाना वाला शुल्क गत सत्र की तुलना में शिक्षण शुल्क का 70% ही होगा अर्थात 70% शुल्क लिया जाएगा इसी तरह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के लिए 40% पाठ्यक्रम में कटौती कर 60% पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है इस इस सत्र के लिए लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क 60% ही होगा ।

सौरव स्वामी ने बताया कि इसके अलावा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलाए जाने का निर्णय नहीं किया गया है इस संदर्भ में जब भी निर्णय लिया जाएगा तथा जितना पाठ्यक्रम किया जाएगा उसी के अनुपातिक रूप में लिया जाने वाला शुल्क कटौती कर निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम में की जाने वाली कटौती के अनुसार शुल्क लिया जाएगा । उन्होंने बताया कि निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए विद्यालय द्वारा अभिभावकों विद्यार्थियों को मासिक त्रैमासिक भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराना होगा साथ ही विद्यार्थियों द्वारा जिन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है यथा लेबोरेटरी स्पोर्ट्स पुस्तकालय सह शैक्षणिक गतिविधियां विकास शुल्क बोर्डिंग शुल्क आदि के संदर्भ में विद्यार्थियों से कोई शुल्क वसूल नहीं किया जा सकेगा विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के लिए अभिभावको की सहमति जरूरी होगी और विद्यालय साला गणवेश (ड्रेस) में भी परिवर्तन नहीं करेंगे ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम