बीकानेर/ राजस्थान में सरकारी स्कूलों का समय ग्रीष्म कालीन और शीतकालीन मैं अलग अलग होता है औरशीतकालीन अवधि में समय परिवर्तन 1 अक्टूबर से होता है लेकिन इस बार यह बदलाव एक पकौड़ा के लिए बढ़ाया गया है ।
शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल आईएएस में इस संबंध में आज एक दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि सरकारी विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवधि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक समयावधि अलग होती है और शीतकालीन समय अवधि 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक अलग होती है लेकिन इस बार असामान्य परिस्थितियों के परिपेक्ष में विद्यालयों में शीतकालीन समय परिवर्तन 1 अक्टूबर के बजाय 15 अक्टूबर से लागू होगा और 15 अक्टूबर तक जो वर्तमान समय है वही लागू रहेगा।
पर्व व त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
भीलवाडा / जिला मजिस्टेªट आशीष मोदी ने जिले में माह अक्टूबर में विभिन्न प्रकार के पर्व व त्योंहार जैसे 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी, 5 अक्टूबर को विजयादशमी, 9 अक्टूबर को बारावफात (चांद से), 24 अक्टूबर को दीपावली, 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 26 अक्टूबर को भैया दूज इत्यादि पर्व व त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।
उन्होंने कोतवाली थाना क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा को, सुभाषनगर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार, भीलवाड़ा श्री हरेन्द्र सिंह चौहान को, भीमगंज थाना क्षेत्र के लिए सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी श्री शंकर लाल बलाई को, प्रतापनगर एवं पुर थाना क्षेत्र के लिए तहसीलदार भू०अ० श्री आशीष सोनी को तथा तहसीलदार नगर विकास न्यास श्री श्रेणी प्रसाद सरगरा को आरक्षित कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कियें है।
नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं समकक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे तथा सतर्कता बरतेगे। किसी भी महत्वपूर्ण घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
इन स्थानों के अलावा जिले के अन्य स्थानों के लिए सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित तहसीलदार कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण निगरानी रखेंगे, सतर्कता बरतेगे तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने की सुनिश्चितता करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरन्त उच्च अधिकारियों को देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगे।
कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अति. जिला मजिस्ट्रेट (शहर), को भीलवाड़ा शहर के लिए तथा अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को भीलवाड़ा शहर को छोड़कर सम्पूर्ण जिले के लिए प्रभारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।