Bikaner news।बीकानेर जिले से लगती भारत – पाकिस्तान अंर्तराष्ट्रीय इलाके के सीमावर्ती क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए गए हैं।इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता व प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसा अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता के आदेशानुसार जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले निवासियों को निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्र जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चौगान, बेरियांवाली, करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन, विचरण व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इस क्षेत्र में आवश्यक कार्यों हेतु वैध अनुमति समीपस्थ बीएसएफ व बीओपी से प्राप्त की जा सकेगी।