शिक्षा विभाग- संस्था प्रधान व शिक्षक के खिलाफ होगी कार्रवाई– गौरव अग्रवाल

Education Department - Quality education, focus on timely recruitment, laxity in work and complaints are not tolerated - Director Aggarwal
फाइल फोटो -टोंक कलक्टर गौरव अग्रवाल

बीकानेर/ राजस्थान में कोरोना काल के कारण पढ़ाई से प्रभावित पोकर वंचित रहे विद्यार्थियों इस क्षति पूर्ति को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल के नवाचार को स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत की थी लेकिन पिछले 2 माह के बाद इस कार्यक्रम मैं गति नहाने और कई जगह कार्यक्रम के निर्देशों के तहत पालना नहीं होने की जानकारी निदेशालय को आंकड़ों से मिली है इस आधार पर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधानो और शिक्षको के खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी जारी की है और इस संबंध में एक दिशा निर्देश भी जारी किया है ।

शिक्षा विभाग- संस्था प्रधान व शिक्षक के खिलाफ होगी कार्रवाई-- गौरव अग्रवाल

शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल आईएएस ने बताया कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यार्थियों का बेसलाइन एसेसमेंट होने के उपरांत शाला दर्पण के माध्यम से विद्यार्थियों का ग्रुप निर्माण हो चुका है कार्यक्रम के अनुसार को दो समूहों में बैठकर शिक्षकों की सहायता से वर्क बुक द्वारा अध्यापन कर रहे हैं जिसमें वह पियर लर्निंग तथा शिक्षक के टारगेट सपोर्ट के आधार पर वर्क बुक को नियत वर्कशीट को पूरा कर उसका अभ्यास कर रहे हैं। दक्षता आधारित शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों का भी सबलन भी किया जाए जिससे कि कार्यक्रम अपने उद्देश्य तक सफलतापूर्वक पहुंच सके उसके लिए शिक्षा अधिकारी स्वयं विद्यालयों में जाकर प्रथम चार कालांश में संचालित उक्त कार्यक्रम का अवलोकन करें उनकी धरातल पर क्रियान्वित सुनिश्चित करें चाहत की आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों व शिक्षकों का सबलन करें इस संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं ।

 

निदेशक अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारंभिक तथा सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा सभी पीईईओ/यूसीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ विद्यालय में स्वयं एवं कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी को 2 सितंबर में 6 सितंबर को अपने अधीनस्थ कम से कम 3-3 (विद्यालयों प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक) जहां कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित तो का निरीक्षण कर प्रथम चार कारणों से संचालित कार्यक्रम की वार्षिक क्रिया नीति का अवलोकन करें। सूचना निदेशालय की एल आईबी [email protected] पर भेजना जरूरी है ।

 

निदेशक अग्रवाल ने बताया कि शासन विभाग के निर्देश अनुसार यदि किसी विद्यालय में कार्यक्रम के दिए गए निर्देशों के तहत कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसे शिक्षक और संस्था प्रधान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अमल में लाई जाएगी