बिजली बिल माफ करने की सोशल मीडिया पर खबरे गलत

liyaquat Ali
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Tonk News । प्रदेश में वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे में आमजन की सुरक्षा हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सोशल मिडिया में आ रही बिजली के बिलों को माफ करने सम्बन्धि खबरे को सिरे खारिज करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता जे.के.मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार सब खबरे सोशल मीडिया की गलत है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता जे.के.मिश्रा ने यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश में वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे में आमजन की सुरक्षा हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को इस अवधि में राहत पहुंचाई जा रही है, जिसमें लॉक-डाऊन के कारण माह अप्रेल व मई 2020 में जारी होने वाले सभी कृषि व 150 युनिट तक प्रतिमाह उपभोग वाले घरेलु अपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान को 31 मई तक स्थगित किया गया है एवं सोशल मिडिया में आ रही बिजली के बिलों को माफ करने सम्बन्धि सभी प्रकार की खबरे गलत है।

सभी कृषि एवं घरेलु अपभोक्ताओं द्वारा अप्रेल व मई 2020 में जमा करवायी गयी राशि पर 5 प्रतिशत की दर से एवं अन्य श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं के इस अवधि में जमा करवायी गयी राशि पर 1 प्रतिशत की दर से आगामी बिल में रिबेट दी जायेगी। 31 मई 2020 से पहले राशि जमा करवाये जाने पर ही छूट मिलेगी।

चूंकि इस लॉक-डाऊन में सभी उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग लिया जाना सम्भव नही है इसलिए ऐसे क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को पिछले चार माह के औसत उपभोग के आधार पर बिल जारी किये जा रहें है। उपभोक्ता अपने मीटर की रीडिंग सहित फोटो खींच कर मोबाईल नं. 9413375901 पर भेज सकते है या वेबसाईट द्वारा भी अपने बिल को मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित करने हेतु आवेदन कर सकते है।

इस प्रकार अपने मीटर की फोटो भेजकर बिल संशोधन करवाने वाले उभोक्ताओं के आगामी बिल में जमा करवायी गयी राशि पर 1 प्रतिशत (अधिकतम 50 रूपये) की छूट दी जायेगी। सभी उपभोक्ता, सेवा केन्द्र के टोल फ्री नं. 18001806507 पर कॉल करके भी अपने बिल की राशि को जाम कर सकता है व किसी भी प्रकार की विद्युत सम्बन्धी शिकायत कर सकते है।

सभी उपभोक्ता अपने बिल की राशि ऑनलाईन, नेट बैकिंग, पेटीम, फोन पे, अमेजन पे, रूपे, बिजली मित्र ऐप, बिल डेस्क, द्वारा जमा करा सकते है या चैक द्वारा सहायक अभियन्ता कार्यालय में भी राशि जमा करवाई जा सकती है। ऐसे कृषि व घरेलु उपभोक्ता जिनके कनेक्शन 31 मार्च 2019 के पूर्व से कटे हुए है उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है। ऐसे सभी उपभोक्ता बिना ब्याज व बिना विलम्ब शुल्क, मूल बकाया राशि 30 जून 2020 तक जमा करा सकेगें।

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