भीलवाड़ा / शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार की गारंटी देने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम ‘‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना‘‘ की शुक्रवार को प्रदेश में शुरुआत की गई। योजना के शुभारम्भ का जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि जिला कलक्टर आशीष मोदी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उपसभापति रामलाल योगी, पूर्व सभापति ओम नारानीवाल तथा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के सामने आयोजित किया गया।
शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना का ध्येय है कि प्रदेश में हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। कोई जरूरतमंद, असहाय या गरीब परिवार आजीविका से वंचित नहीं रहे।जिला कलक्टर ने शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। अपने संबोधन में जिला कलक्टर ने कहा कि जिस प्रकार ग्रामीणों को मनरेगा के तहत प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध जाएगा। योजना के शुभारम्भ को जिला कलक्टर ने अविस्मरणीय बताया। इस अवसर पर जिला कलक्टर व अन्य अतिथियों ने योजना के तहत पंजीकृत लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए।
भीलवाड़ा शहर के 22 हजार परिवारों को मिलेगा रोजगार
नगर परिषद सभापति राकेष पाठक ने इस दौरान कहा कि इस योजना में नगर परिषद को लगभग 6 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। योजना के तहत भीलवाड़ा शहर के 22 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसके वृक्षारोपण, उद्यानों की देखरेख, नालों, तालाब और बावड़ियों की साफ सफाई, हॉर्डिंग बैनर हटाना, सार्वजनिक दीवार की रंगाई पुताई, सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चारदीवारी तथा अन्य कार्य किए जाएंगे।
नगर परिषद आयुक्त श्रीमती दुर्गा कुमारी ने योजना की रूपरेखा सहित अन्य आवश्यक जानकारियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। मंच संचालन पं. अशोक व्यास ने किया।इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत, उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ओम प्रभा, नगर परिषद अधीक्षण अभियंता श्री सूर्येकुमार संचेती सहित पार्षद व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्रों में एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना की घोषणा राज्य बजट वर्ष 2022-23 में की गई है। कोविड महामारी के दौरान रोजगार छिनने से जो परिवार कमजोर और असहाय हो गए हैं, उन्हें इस योजना से बड़ा संबल मिल सकेगा। योजना में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सेनिटेशन, संपत्ति विरूपण, रोकना, सेवा संबंधी, हेरिटेज, संरक्षण, कंजर्वेशन सहित अन्य कार्य कराए जा सकेंगे। योजना में निकाय स्तर पर श्रम एवं सामग्री का अनुपात 75ः25 निर्धारित किया गया है। विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में निर्माण सामग्री की लागत तथा तकनीकी विशेषज्ञों एवं कुशल श्रमिकों हेतु पारिश्रमिक के भुगतान का अनुपात 25ः75 हो सकेगा।
मांग करने पर 15 दिवस में काम उपलब्ध कराने की गारंटी
योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत पंजीकृत जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं। आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है।
आवेदन के बाद काम की मांग पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है।
-पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है।
-एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।
-जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर ई-मित्र या नगरपालिका सेवा केंद्र पर जन आधार के लिए आवेदन कर उसके पंजीयन क्रमांक के आधार पर जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
-पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में होगा ।
-राज्य सरकार ने योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेब पोर्टल भी शुरू किया है।