Bhilwara ।जिले के कोटड़ी उपखंड पर स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा फर्जी शिक्षक बनाकर काल्पनिक वेतन बिलों के आधार पर 2 करोड़ से अधिक का गबन का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग अब चैता है और अजमेर मंडल के संयुक्त निदेशक ने आज एक आदेश जारी कर मंडल के जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा ,नागौर, टोंक जिले शामिल है के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी( सीडीईओ) को दिशा निर्देश जारी करते हुए अपने अपने जिले में सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी *सी बी ईओ) के अधीन स्कूलों मैं पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए भुगतान की जांच पड़ताल करने के लिए कमेटी बनाने की दिशा निर्देश जारी किए हैं ।
संयुक्त निदेशक अजमेर मंडल राधेश्याम शर्मा ने उक्त दिशा निर्देश जारी किया है । जिसमें उन्होंने मंडल के सभी सीडीईओ को निर्देशित किया कि वह अपने जिले के सभी सी बी ई ओ कार्यालय की जांच हेतु अंतर ब्लॉक कमेटी का गठन करें जिसमें एक प्रधानाचार्य एक लेखा कर्मी व 1– 1 मंत्रालय कर्मचारी जिसे वेतन बिल बनाने के कार्य का अनुभव हो । गठित दल पिछले 5 वर्षों के भुगतान बिलों की जांच 11 सितंबर और 12 सितंबर 2 दिन में करेंगे और तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर सीडीईओ को देंगे और मंडल के सभी सीडीईओ संयुक्त निदेशक कार्यालय में रिपोर्ट 15 सितंबर तक प्रस्तुत करेंगे।
इसके अलावा संयुक्त निदेशक ने कुछ और दिशा निर्देश मंडल के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं वह इस प्रकार है
1– कार्यालय के पेमैनेजर पर डीडी ओ के इंफॉर्मेशन में डी डी ओ के ही मोबाइल नंबर अंकित होने चाहिए जिससे बिलों के ट्रेजरी फॉरवर्ड करने पर कर्मचारी की एंप्लॉय पर डिटेल की कार्यवाही अगले स्तर पर की जाने से पहले ओटीपी संबंधित डीडीओ को ही मिले एवं उन्हें रोकड़ शाखा व बिलों के संबंध में स्पष्ट जानकारी रहे डीडी ओ स्वयं ओटीपी का प्रयोग करें।
2– लंबे समय तक किसी भी एक कार्मिक को रोकडिय का कार्यभार नहीं सौंपा जाए चाहे कार्मिक की पदोन्नति अगले पद पर उसी कार्यालय में हो गई हो ।
3– कार्यालय अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट कार्यालयध्यक्ष स्वयं के निगरानी निगरानी में रखें एवं समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहे।
4– कर्मचारी के भुगतान कोष कार्यालय भिजवाए जाने से पूर्व प्रत्येक कार्मिक का नाम एवं मूल वेतन ऑनलाइन अवश्य जांच करें ।
5– कार्यालय में मेन विथ मशीन अथवा अन्य प्रकार से संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी से टकंण एवं सामान्य कार्य करवाए जाने चाहिए उन्हें कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों का कार्यभार ना सोपे
6– संविदा कर्मी मेन विथ मशीन को सहयोगपूर्ण रखें मंत्रालय कर्मचारी उन्हें अपना कार्यभार सौंप कर उनके अधिकारी बनकर पर्यवेक्षण ना करें ।
7– पेमैनेजर पर कर्मचारी वेतन ग्रुप जिसमें वेतन मद से कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है समय समय पर कार्यालय के मूल रिकॉर्ड से सत्यापन करते रहें।
8– जिन कार्यालयों में 5 वर्षीय पूर्व भी संविदा कर्मी अथवा अस्थाई कार्मिक अथवा मेन विथ मशीन अथवा कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कार्य किया है तो उसकी संपूर्ण समयावधि की जांच कमेटी द्वारा करवाई जाए ।
9– जांच कार्य हेतु समस्त सीबीईओ कार्यालय 11 और 12 सितंबर को राजकीय अवकाश में भी खुले रहेंगे ।