Bhilwara News। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-ााा भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-ााा को नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों परामर्श कैम्प (काउंसलिंग) का आयोजन स्थानीय कार्यालय प्रांगण में 3 सितंबर को होगी ।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ( मुख्यालय) बंशी लाल कीर ने यह जानकारी देते हुए बताया की
काउंसलिंग 03.09.2021 शुक्रवार
काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वरियता क्रमांक ;01 से 38 तक
स्थान ; कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा, प्रतापनगर स्कूल के पास पुर रोड, भीलवाडा ।
समय पंजीयन एवं काउंसलिंग; प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक पंजीयन एवं तत्तपष्चात काउंसलिंग
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ( मुख्यालय) बंशी लाल कीर ने बताया कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के मिलान हेतु मूल समस्त दस्तावेज, स्वयं का (1) पासपोर्ट साईज फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र तथा काउंसलिंग में प्राथमिकता चाहने वाले 40 प्रतिशत से
अधिक दिव्यांग, असाध्य रोग (ब्रेन ट्युमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी), विधवा एवं परित्यक्ता महिला द्वारा शपथ पत्र, शहीद सैनिकों के आश्रित प्रमाण पत्र, एकल महिला शपथ पत्र, महिला अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक से संबंधित मूल दस्तावेज एवं प्रति साथ लेकर आवें ।
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र के संबंध में काउंसलिंग से पूर्व रू. 50/- के नाॅन ज्युडीशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र काउंसलिंग से पूर्व प्रस्तुत करेंगे कि यदि इनके
द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रषैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाये गये तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कानुनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।
उन्होंने बताया कि काउंसलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची व रिक्त पदों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गयी हैं साथ ही शिक्षा विभागीय साईट पर उपलब्ध हैं ।
अभ्यर्थी द्वारा उक्त समस्त मूल दस्तावेजो के साथ एक प्रमाणित छायाप्रति सेट भी काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करें ।
अनुपस्थित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग उपरान्त शेष रहे रिक्त पदों मे से पदस्थापन आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।
काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश वर्जित होगा, साथ ही वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करावें ।