राज्य सरकार के प्रत्येक कार्मिक व पेंशनर का आरजीएचएस RGHS में पंजीकरण अनिवार्य

CGST action on cloth traders in Bhilwara, theft of lakhs caught

भीलवाड़ा/ राजस्थान गवर्नमेन्ट हैल्थ स्कीम(आरजीएचएस)मे गत 1 जुलाई से कैषलेस इनडोर/डेकेयर चिकित्सा लाभ प्रारंभ है तथा शीघ्र ही आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी प्रारंभ होगी लेकिन ऐसे कार्मिक जिन्होने आरजीएचएस मे अपना पंजीकरण नही करवाया है।

उन्हें गत 1 अक्टूबर से किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ आरजीएचएस मे दिया जाना संभव नही है । ऐसे कार्मिक जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि उन्हे योजना के लाभ मिलना शुरू हो जाये ।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग भीलवाडा के उपनिदेशक श्री मोहम्मद रऊफ ने बताया कि गत 1 जुलाई से क्ेशलेस इनडोर,डेकेयर चिकित्सा लाभ प्रारंभ है इसी क्रम मे शीघ्र ही कैश्लेस आउटडोर सुविधा का भी शुभारंभ कर दिया जायेगा ।

यह योजना 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त राज्यकर्मियो पर अनिवार्य रूप से लागू है एवं 1 जनवरी 2004 के पष्चात नियुक्त कार्मिको पर अंशदान कटौती वैकल्पिक होने के बावजूद भी राजमेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से ही कैशलेस दिए जाने के कारण उनका पंजीकरण भी करवाया जाना अनिवार्य है।

राज्यकर्मियो को आरजीएचएस पंजीकरण मे सहायता प्रदान करने के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग भीलवाडा के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय तथा कोश कार्यालय भीलवाडा मे आरजीएचएस हेल्पडेस्क स्थापित की गई है, आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन मे किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है।

संबंधित विभागो के अधिकृत कार्मिको को प्रशिक्षण देने की भी यहाॅ व्यवस्था है आरजीएचएस पंजीकरण के लिए जनाधार पंजीयन संख्या/जनाधार संख्या की आवश्यकता होती है । समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन समस्त कार्मिको को जनाधार कार्ड बनवाने एवं उसके माध्यम से आरजीएचएस मे पंजीकरण करवाने के लिये निर्देशित करे ।