राजस्थान में भी लगा 3 मई तक लाॅकडाउन, स्कूलों में शिक्षकों का अवकाश,दैनिक रिपोर्टर्स डॉट कॉम की खबर पर लगी मोहर

Dr. CHETAN THATHERA
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Jaipur। राजस्थान मे कोरोना वायलस महामारी की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए दो दिन के मंथन के बाद कल देर रात आखिर राजस्थान मे जन अनुशासन पखवाडा के नाम से आज से ही 3 मई तक लाॅकडाउन (करफरू) लगा दिया ।दैनिक रिपोर्टर्स डॉट कॉम  की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी ।

राजस्थान में लाॅकडाउन क्यों जरूरी, हालात भयावह, घोषणा शीघ्र

 

हम लकीरे खिंचते है बाकी सब पीटते है । हभने कल ही और 17 अप्रैल को ही तथा 18 अप्रैल को लाॅकडाउन के लिए विस्तृत रूप से स्पष्ट कर दिया था ।

लाॅकडाउन के दौरान सरकारी स्कूलो मे भी शिक्षको का भी अवकाश रहेगा । लेकिन शिक्षको को कोविड प्रबधन डूयूटी मे लगाया जाएगा।

राजस्थान में 30 अप्रैल तक बढ़ सकता लाॅकडाउन ?

गृह विभाग के दिशा निर्देश अनुसार इस पखवाड़े के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबंधित होंगी।

जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे

उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों और जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन,

आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी सेवा के कर्मचारियों की छूट रहेगी।

केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।

स्कूलो मे भी निक्षको को अवकाश रहेगा लेकिन शिक्षको की कोरोना प्रबधन मे ड्युटी लगाई जाएगी ।

बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने और जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।

राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।

गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।

सभी निजी चिकित्सालय लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।

खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।

सब्जियां एवं फलों को ठेले / साईकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा / मोबाईल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मंडियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केंद्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी किन्तु कृषकों का मंडी पहुंचने एवं वापस जाने के

अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे / बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।

समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी।

पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर

आवागमन की अनुमति होगी

फार्मास्युटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।

बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय। सेबी / स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी।

भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण ।

प्रोसेस्ड फूड / मिठाई व मिष्ठान / रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी।

इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक।
कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक।
एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) ऑउटलेट की सेवाऐं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी।

कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं।

निजी सुरक्षा सेवाऐं।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे की श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके।

सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

शिक्षकों के आदेश में शाला दर्पण (Shala darpan)पर अपलोड किया

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम