भीलवाड़ा । केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने फैसला लिया है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और यात्रियों की सेफ्टी तथा पेट्रोल डीजल की क्षमता को सही करने के लिए अब सरकारी कार्मिक 15 साल पुराने वाहन का प्रयोग नहीं कर पाएगा वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है ।
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर निर्देशित किया है कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए।
यह नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर निर्णय लिया गया है पूर्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू को लेकर एक ड्राफ्ट बनाया गया था ।
इस ड्राफ्ट में यह जानकारी दी गई थी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से ही किसी भी 15 साल पुराने वाहन को रिन्यू ना किया जाए इस तरह का एक आदेश दिया गया था ।
इस तरह इसमें सभी तरह की सरकारी वाहन जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश रस्क और म्युनिसिपल बोर्ड(नगर निकाय) के वाहन शामिल है ।
आम जनता के लिए यहूदी 20 साल है अर्थात 20 साल से अधिक पुराने वाहन जो निजी और व्यावसायिक है का उपयोग नहीं कर सकेगा।