भीलवाड़ा / जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्री माली ने प्रार्थीया सारिका चपलोत पत्नी रजनीश चपलोत निवासी काशीपुरी भीलवाडा की और प्रस्तुत न्यायालय आदेश की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए आरोपीगण नगर परिषद भीलवाड़ा के चैयरमेन राकेश पाटक, आयुक्त दुर्गाकुमारी, अजयपाल सिंह कनिष्ठ अभियन्ता जितेन्द्र चौधरी, जोरावर सिंह एवं नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं तहसीलदार भीलवाडा अजीत सिंह शेखावत को दिनांक 07/09/2022 को जिला न्यायालय में उपस्थिति हेतु नामजद नोटिस जारी किए।
प्रार्थीया को ओर से एडवोकेट गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, कमलेश शर्मा, राधिका शर्मा, एडवोकेट्स ने न्यायालय अवमानना याचिका दायर कर गुहार की गयी
अधिवक्ता गणेश लाल शर्मा ने जानकारी देते हूये बताया की न्यायालय की ओर से दिनांक 10/06/2022 को प्रार्थीया के भूखण्ड 74 को जो कि आटुण सरहद जदीदखेडा ( शक्तिनगर) मे स्थित था जिसके दीवारे व निर्माण कार्य को क्षति नहीं पहुचाने व निर्माण कार्य में बाधा नही पहुचाने का आदेश जिला न्यायालय ने जारी कर रखा था जिसकी जानकारी विपक्षीगणो को होने के बावजूद भी दिनांक 28/07/2022 को अंधेरे में सुबह 5.00 बजे आकर आरोपीगण नगर परिषद के अधिकारियों के निर्देश पर प्रार्थीया की दीवार तोड़ दी ओर प्लाट के अंदर जबरन घुसकर सामान उठा लिए ओर मजदुरो को डराया धमकाया गया जबकी न्यायालय ने पूर्व में आदेश देकर विपक्षीगण को पाबंद कर रखा था।
जिला न्यायालय ने आदेश में आटुण की आराजी नं. नये 581 व 584 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने व हस्तांरित आदि कार्यों पर भी रोक लगाकर आरोपीगण को पांबद कर रखा फिर भी उक्त आराजीयात में निर्माण कार्य बेतरतीब चल रहे जिसे न्यायालय आदेश की लगातार अवमानना हो रही है इसलिए आरोपीगण को न्यायालय आदेश की अवमानना के आरोप सिविल कारावास की अधिकतम सजा दण्डित करवाये जाने की गुहार की गयी।
जिला न्यायाधीश ने प्रार्थीया के एडवोकेट गणेश लाल शर्मा को सुनने के बाद आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय आदेश की अवमानना के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपीगण को नामजद नोटिस जारी कर दिनांक 07/09/2022 को न्यायालय में उपस्थिति के आदेश जारी किए।