Bhilwara News. जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार अधिकार-पत्रधारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर प्रवेश करे तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी नहीं करेंगे और न ही मोबाईल फोन अपने साथ बूथ में ले जाने के निर्देष दिये है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दें और भवन से बाहर जाने के लिए निर्देशित कर दे, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु जारी किया हुआ अधिकार-पत्र हो।
नगर पालिका सदस्यों के मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार-पत्रधारी कोई भी पत्रकार, कैमराटीम को विडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाये और न ही उन्हें मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति दी जाये। नगर पालिका आम चुनाव-2021 के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहां सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था संबंधित अधिकारी को कराने के निर्देष दिये है।
जब अधिकार-पत्रधारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना जाहे तो उन्हें बिना किसी कैमरे या मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाये, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय मतगणना कक्ष में उनके साथ रहे ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी,सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवें, जो उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करता हो, भले ही मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु जारी किया हुआ अधिकार-पत्र हो