
भीलवाड़ा / अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ललित अजारिया ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनियमितताओं के मध्यनजर फर्म मैसर्स सुराणा मेडिकल स्टोर गांधी विद्यालय के पास गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा के नाम जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र, मेसर्स बंसल मेडिकोज, डी-94 मैन शास्त्री नगर, भीलवाड़ा के नाम जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र, मैसर्स राजस्थान मेडिकल स्टोर दौलतगढ तहसील आसींद के नाम जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र व महादेव मेडिकल स्टोर ,स्टेशन रोड गुलाबपुरा के नाम जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र को 10 दिवस के लिए तथा मैसर्स गणेश मेडिकल स्टोर, दुकान संख्या 07, सतपाल बिल्डिंग, शास्त्री नगर भीलवाड़ा के नाम जारी खुदरा औषधि अनुज्ञा पत्र को 15 दिवस के लिए निलंबित किया है।