श्रम न्यायालय ने सेवा मुक्ति को माना गलत, स्पिनिंग इकाई, स्पिनफैड, गंगापुर को दिये भुगतान के आदेश

Dr. CHETAN THATHERA
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भीलवाड़ा/ राज. रा. सहकारी स्पि. & जिनिं. मिल्स फेडरेशन लि• स्पिनिंग इकाई, स्पिनफैड, गंगापुर(Spinning Unit, Spinfed, Gangapur) जिला भीलवाड़ा मे वर्ष 1993 से कार्यरत श्रमिक आजाद मोहम्मद निवासी पोटला जिला भीलवाड़ा को दिनांक 4 नवंबर 2014 को मोहर्रम के दिन चोटिल होने के पश्चात शारीरिक रूप से कमजोर हुए श्रमिक को दिनांक 5 नवंबर 2015 को मौखिक रूप से प्रार्थी को अवेध रूप से सेवा से पृथक कर दिया गया था।

जिस पर प्रार्थी ने अधिवक्ता मुकेश सुवालका व अधिवक्ता सुनीता सुवालका के जरिए उक्त विवाद श्रम न्यायालय भीलवाड़ा(Labor Court ) में प्रस्तुत किया, इस दरमियान राज्य सरकार ने प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 27 अगस्त 2018 को अधिशेष श्रमिक मानते हुए अभियोजन कार्यालय अजमेर मैं नियुक्ति दे दी गई थी।

इस विवाद के लम्बित रहते प्रार्थी श्रमिक 2 वर्ष 9 माह तक लगातार बेरोजगार रहा। अधिवक्ता मुकेश सुवालका व अधिवक्ता सुनीता सुवालका ने बताया की भीलवाड़ा श्रम न्यायालय ने विवाद को प्रार्थी श्रमिक के पक्ष में निर्णित करते हुए राज. रा. सहकारी स्पि. & जिनिं. मिल्स फेडरेशन लि• स्पिनिंग इकाई, स्पिनफैड, गंगापुर जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी श्रमिक की की गई सेवा मुक्ति को गलत ठहराया।

तथा विपक्षी संस्थान स्पिनफैड, गंगापुर को आदेशित किया कि प्रार्थी श्रमिक को 2 वर्ष 9 माह की अवधि के समय सेवा पृथक करते समय देय वेतन की कुल वेतन की दर से 50% राशि पंचाट प्रकाशित होने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर अदा करने का आदेश सुनाया।

 

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम