जिला कलेक्टर तो दिला रहे शपथ, शक्करगढ़ थाने के स्वागत कक्ष में होता धूम्रपान

जहाजपुर (आज़ाद नेब) सरकारी कार्यालयों में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का इस्तेमाल करने पर कोटपा एक्ट के तहत 200 रूपए का चालान काटा जा सकता है। शक्करगढ़ थाने के स्वागत कक्ष में ही धूम्रपान होता तो है उसका चालान बनता है पर कौन बनाएं।जिला कलेक्टर तो दिला रहे शपथ, शक्करगढ़ थाने के स्वागत कक्ष में होता धूम्रपान

एक तरफ़ तो जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के मौके पर जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं सहित आमजन को तथा समस्त ब्लॉक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई थी। वहीं शक्करगढ़ थाने में इस शपथ का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। या यूं कहें तो कोटपा एक्ट खुलेआम की धज्जियां उड़ाई गई है।