भीलवाड़ा/ राज्य सरकार से मिले दिशा निर्देशानुसार सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशो तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
राज्य सरकार व जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार जन-अनुशासन कर्फ्यू के दौरान यह चीजे अनुमत रहेगी।
वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
आई.टी/दूरसंचार/ई-काॅमर्स कम्पनियां
कैमिस्ट शाॅप विवाह-समारोह आयोजन संबंधी।
अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय।
चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल
वैक्सीनेशन स्थल पर आने-जाने हेतु।
बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण। माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
इसके अतिरिक्त दूध, फल-सब्जियां एवं अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के विक्रय से संबंधित दुकानों/स्टोर्स को भी सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक रविवार कर्फ्यू के दौरान समयानुसार संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान अन्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी।