भीलवाड़ा परिषद आयुक्त के खिलाफ कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

durga kumri

भीलवाड़ा/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी के खिलाफ एडवोकेट एवं जिला उपभोक्ता आयोग भीलवाड़ा के सदस्य कि अभियोग पत्र की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं ।एडवोकेट गणेश लाल शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एडवोकेट एवं उपभोक्ता आयोग भीलवाड़ा के सदस्य राजेंद्र जैन (बागचार) निवासी पुराना भीलवाड़ा भीमगंज थाना अंतर्गत स्थित का सम्मेलन निवासी ने उनके और एडवोकेट संजय चतुर्वेदी के जरिए अभियोग पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक में अभियोग पत्र दायर कर न्यायालय से गुहार लगाई कि नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने मुझे आरोपी बताया है।

जिससे मेरी प्रतिष्ठा का मान सम्मान को काफी आघात पहुंचा है इस संबंध में परिवादी एडवोकेट राजेंद्र जैन ने अभी तो दुर्गा कुमारी को एक नोटिस भेज कर सत्यता जानने का प्रयास किया गया लेकिन दुर्भावना रखते हुए आयुक्त दुर्गा कुमारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एडवोकेट जैन को पुणे घूम आते ही बता दिया और कोई गलती तक स्वीकार नहीं की गई जिससे मेरे परिवादी एडवोकेट जैन को मानसिक संताप उठाना पड़ा और उनकी मानहानि हुई ।

एडवोकेट गणेश लाल शर्मा ने बताया कि सारिका चपलोत के प्रकरण संख्या 101/2022 मुदी व प्रकरण संख्या 89/2022 ईदी मैं वकील( राजेंद्र जैन) के खिलाफ नामजद भूमाफिया सहित गंभीर आरोप लगा टिप्पणी कर मानहानि अंकित कर न्यायालय के समक्ष सारिका चपलोत बनाम नगर परिषद के अनुमान प्रकरण में लिखित जवाब के रूप में अंकित किए हैं।

एडवोकेट गणेश लाल शर्मा ने बताया कि परिवादी वकीला चंद्र जैन ने न्यायालय में गुहार की कि मैं एक अधिवक्ता एवं जिला उपभोक्ता आयुक्त भीलवाड़ा का सदस्यों को राज्य सरकार ने मुझे करता है लेकिन नगर परिषद आयुक्त भीलवाड़ा मेरी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा कर मानसिक प्रताड़ना दी है जिसके लिए 5 करोड़ हर्जाना दिलाया जाए वह दंड से दंडित किए जाने की गुहार की गई न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 167 168 499 500 501 502 503 504 505 के तहत अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं ।