भीलवाड़ा कलेक्टर मोदी ने निकाला यह आदेश,क्या…..

Dr. CHETAN THATHERA
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भीलवाड़ा / भीलवाड़ा  जिला कलक्टर आशीष मोदी (Bhilwara District Collector Ashish Modi) ने बुधवार को आदेश जारी (order issued) कर जिले के सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांतिमय बनाये रखने के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के प्रयोग को निषेध किया है।

[मैराथन दौड़ जितने पर प्राइज मनी नही मिलने पर नाराज़ तीन बालिका जिला कलेक्ट्रट में पहुंची, जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन सौपा

मैराथन दौड़ जितने पर प्राइज मनी नही मिलने पर नाराज़ तीन बालिका जिला कलेक्ट्रट में पहुंची, जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन सौपा]

आदेशानुसार कोई व्यक्ति या उनका समुह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र(डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा।

यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व में अनुमति प्राप्त करेगा। स्वीकृति रात्रि 10.00 बजे पश्चात से प्रातः 06.00 बजे के मध्य के लिए नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति उपरांत भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा।

[राजस्थान पुलिस की परीक्षा तिथि घोषित हुई, परीक्षा दो पारी में होगी

 

जिला कलक्टर ने आदेशों की अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए।
अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अर्न्तगत अभियोजित किया जाएगा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम