भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डाॅ. चैतन्यपुरी गोस्वामी राजस्थान सरकार से ऊपर है वह सरकार के नियमों को नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी के साथ ही मनमर्जी कर रहे हैं ? क्या उनको भीलवाडा जिले के किसी बडे राजनेता का संरक्षण है ?
राजस्थान सरकार तथा चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा विभाग में आहरण और वितरण के कुछ नियम बना रखे हैं जो लेखा नियमो के तहत नियम है इनकी पालन करना जरूरी होता है लेकिन भीलवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर सी पी गोस्वामी सरकार के इन नियमों को नहीं मानते हैं।
इसे यूं कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सरकार से ऊपर है और नियमों को नहीं मान रहे हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने 12 मार्च 2024 को आदेश क्रमांक संस्था-1/राजप./2023/1910 एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने डॉक्टर भवानी सिंह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी(ऐने) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का समस्त प्रशासनिक तथा आहरण वितरण के अधिकार का कार्य संपादित कर रहे हैं के स्थान पर डॉक्टर पंकज कुमार सोलंकी चिकित्सा अधिकारी(MED MICROBIOLOGY) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर को समस्त प्रशासनिक तथा आहरण एवं वितरण के अधिकार का कार्यभार तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है ।
इस आदेश के दूसरे ही दिन 13 मार्च 2024 को उन्होंने आदेश क्रमांक संस्था-1/राजप./2023/1963 जारी कर आदेश निकाला कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 19 10 दिनांक 12 मार्च 2024 को निरस्त करते हुए उक्त आदेशों को प्रत्याहारित किया जाता है अर्थात 12 मार्च को सीएमएचओ डॉक्टर गोस्वामी ने डॉ भवानी सिंह के स्थान पर डॉक्टर पंकज कुमार सोलंकी को जो अधिकार दिए थे वह एक दिन बाद ही वापस ले लिए गए।
यह दोनों ही आदेश डॉक्टर सीपी गोस्वामी की मनमर्जी और उनकी कार्य प्रणाली को संदेश के दायरे में लाते हैं।विभाग के नियम अनुसार यह नियम है कि आहरण वितरण अधिकार केवल विभाग अध्यक्ष अर्थात जयपुर से ही या अजमेर से ही लिया जा सकता है
लेकिन सीएम डॉक्टर गोस्वामी ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति लिए ही स्वंय के स्तर पर ही आहरण वितरण का अधिकार दिया जबकि दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने आदेश जारी किया तो दूसरे ही दिन आदेश वापस क्यों लिया? क्या इसमें कोई साठंगांठ की गई ? या फिर और कोई खेल हुआ ? यह जांच का विषय है ।
इसी तरह दूसरा प्रकरण
यह प्रकरण भी रायपुर की तरह ही है इसमें सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने आदेश क्रमांक संस्था-1/राजप./2023/1630 दिनांक 4 मार्च 2024 जारी कर आदेश निकाला कि डॉक्टर सौरभ कुमार चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरेरी अपने पद के साथ-साथ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुलाबपुरा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं के स्थान पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुलाबपुरा का समस्त प्रशासनिक तथा आहरण एवं वितरण के अधिकार डॉ विजय सिंह राठौड़ उपनिदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा को अपने कार्य के साथ अतिरिक्त कार्यभार तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।
सीएम डॉक्टर क गोस्वामी ने इस आदेश के 10 दिन बाद ही 15 मार्च को एक आदेश क्रमांक संस्था-1/राजप./2023/2101 के जरिए आदेश निकाला कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1630, 4 मार्च 2024 के द्वारा डॉक्टर सौरभ कुमार चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरेरी अपने पद के साथ-साथ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुलाबपुरा का अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं के स्थान पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुलाबपुरा का समस्त प्रशासनिक तथा आहरण वितरण के अधिकार डॉ विजय सिंह राठौड़ उपनिदेशक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा को अपने कार्य के साथ अतिरिक्त कार्यभार तत्काल प्रभाव से आवंटित किया गया था ।
उसमे संशोधन किया और अब डॉक्टर विजय सिंह राठौड़ उपनिदेशक के स्थान पर डॉक्टर नदीम अहमद वरिष्ठ विशेषज्ञ दंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा को अपने कार्य के साथ-साथ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुलाबपुरा का अतिरिक्त कार्यभार तत्काल प्रभाव से दिया जाकर आहरण और वितरण के अधिकार दिए जाते हैं।
डॉक्टर सीपी गोस्वामी सीएमएचओ ने यहां पर भी नियम के विरुद्ध स्वंय के स्तर पर ही आहरण वितरण अधिकार दिए फिर बदले और फिर अधिकार दिए जो की पूरी तरह से गलत होकर मनमर्जी का खेल है इन आदेशों से यह प्रतीत होता है कि कुछ सांठगांठ और बड़ा खेल चल रहा है जो जांच का विषय है ।