भीलवाडा/ जिले के त्रिवेणी संगम एवं बीगोद में महाशिवरात्रि मेला आयोजन के दौरान 11 से 14 मार्च तक के लिये धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र माण्डलगढ उत्साह चैधरी ने आदेश जारी कर आदेशित अवधि में त्रिवेणी संगम एवं कस्बा बीगोद में किसी भी प्रकार के जुलूस एवं सार्वजनिक सभा बिना पुर्वानुमति आयोजित करने को निषेध किया है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का घातक हथियार, आग्नेय शस्त्र, भाला, फर्सी, तलवार, लाठी, चाकू, बंदूक आदि लेकर मेले सड़क एवं गली में निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
बीगोद कस्बा सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने एवं किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति उत्पन्न होने एवं शांति व्यवस्था एवं लोक परिशांति भंग होने के मध्यनजर यह आदेश जारी किये