भीलवाड़ा शहर में वाहनों की गतिसीमा ,पार्किग स्थल, साईलेन्स जोन, नो-पार्किग जोन की अधिसूचना जारी

Dr. CHETAN THATHERA
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Bhilwara News । भीलवाड़ा  जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में गतिसीमा निर्धारण के साथ-साथ शहर में पार्किग स्थल, साईलेन्स जोन, नो-पार्किग जोन हेतु अधिसूचना जारी कर चिन्हित स्थान अधिसूचित किये गये मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 8.1 के उपनियम(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाडा जिले की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन समिति की ओर से गठित उप समिति की अनुशंसा पर वाहनों एवं सड़क की श्रेणी तथा क्षैत्र के अनुसार जिले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा के अध्यधीन गतिसीमा का निर्धारण , भीलवाडा शहर में साईलेन्स जोन, पार्किग स्थल तथा नो-पार्किग जोन भी निर्धारित किये गये है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम