भीलवाड़ा में माॅडल राजस्थान भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 लागू,यूआईटी ने की सभी  शुल्कों में बढोत्तरी

Dr. CHETAN THATHERA
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Bhilwara News । भीलवाड़ा शहरी सीमा में अब माॅडल राजस्थान भीलवाड़ा भवन विनियम 2020 लागू होंगे। जिला कलेक्टर एवं न्यास अध्यक्ष श्री शिवप्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में  सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित नगर विकास न्यास की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूआईटी सचिव संजय शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक पुनीत शर्मा एवं न्यास के अन्य सदस्यों सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।

संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण के क्रम में सुवाणा पंचायत को ग्राम नई ईरास में चयनित भूमि पर श्मशान घाट के संचालन व रखरखाव हेतु दिए जाने का निर्णय किया गया।

सभी शुल्को मे बढ़ोत्तरी

न्यास के भूखंडों व आवासों के लिए लागू विभिन्न शुल्क जैसे नामांतरण, बिना स्वीकृति बेचान की शास्ति, पंजीयन शुल्क, विक्रय स्वीकृति शुल्क और साइट प्लान के शुल्को में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से बढ़ोतरी नहीं की गई थी। इन्हें बढ़ाने का निर्णय किया गया।

30 फीट सडक की अनिवार्यता समाप्त

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012-13 में नियमन के लिए प्राप्त आवेदनों में 30 फीट की सड़क की अनिवार्यता समाप्त करने के बारे में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। जिला कलेक्टर व न्यास अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि पेराफेरी में न्यास द्वारा कराए गए कार्यों का अन्य विभागों के साथ दोहरीकरण ना हो जाए इसका विशेष ध्यान रखें। भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि यह कार्य पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग या पीएचईडी अथवा किसी अन्य विभाग की ओर से नहीं करवाये गए है। बैठक में दमामी वेलफेयर सोसाइटी को न्यास की जोधड़ास योजना में सामुदायिक भवन के लिए रियायती दर पर भूखंड आवंटित करने का प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सिवायचक भूमि के विक्रय से हुई आय का 5 प्रतिशत अंशदान राजकोष में जमा कराने, न्यास के कार्मिकों को वर्ष 2019-20 में एक्सग्रेशिया भुगतान करने, उपविधि परामर्शिका पद सृजित कराने सहित अन्य निर्णय लिये गए।

ऑनलाइन सिस्टम पर जोर

न्यास अध्यक्ष ने कहा कि आॅनलाइन सिस्टम को मजबूत करें जिससे फाइल की स्थिति का तुरंत पता चले। प्रत्येक शाखा के लिए कार्य की समय सीमा तय की जाए ताकि अनावश्यक विलंब ना हो। तकनीकी शाखा में अभी तक लंबित कार्यों की समीक्षा की जाए। कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण करने व गुणवत्ता सुनिश्चित करें। लंबित भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें तथा भुगतान में अनावश्यक देरी न करें। नामांकन, उप विभाजन, पुनर्गठन आदि के लंबित प्रकरणों को समय पर निस्तारित करें।

बिना स्वीकृति उप विभाजन पर लगेगा जुर्माना

न्यास बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति भूखंडों के उप विभाजन अथवा पुनर्गठन कर बेचान करने पर निर्धारित शुल्क के अलावा जुर्माना भी वसूला जाएगा। वर्तमान में उप विभाजन के 50रूपये प्रति वर्ग मीटर एवं पुनर्गठन के लिए 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर की राशि का शुल्क लिया जाता है।

बापू नगर घ सेक्टर का पार्क कहलायेगा ‘‘वीरांगना झांसी रानी लक्ष्मीबाई पार्क’’
बापू नगर ‘घ’ सेक्टर में मयूर स्कूल के पास स्थित पार्क का नाम ‘‘वीरांगना झांसी रानी लक्ष्मीबाई पार्क’’ होगा। क्षेत्रा के निवासियों की मांग पर यह नामकरण किया गया है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम