Bhilwara news । भीलवाड़ा जिला मजिस्टेªट राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश जारी कर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह (गु्रप-9) विभाग, जयपुर के निर्देशों एवं जारी गाइड लाईन के अनुसार जिले में होटल, अन्य अतिथि सेवाएं, रेस्टोरेंट, क्लब एवं शाॅपिंग माॅल्स को 8 जून से पुनः प्रारंभ किये जाने की अनुमति दी है।
आदेश के अनुसार होटल व अन्य अतिथि सेवाओं के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन एवं जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी। इसी तरह रेस्टोरेंट एवं क्लब की ऐसी समस्त इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये जारी मानक प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी जिसके तहत टेबल सिटिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की जाये कि दो टेबल सिटिंग के मध्यम कम से कम 6 फीट की दूरी हो। इसी तरह फास्ट फूड इकाईयों, जहां स्टेण्डिग टेबल है वहां टेबलों के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाये एवं एक टेबल पर दो से अधिक व्यक्ति न हो।
जबकि शापिंग माल्स को भी कोरोना संक्रमण वायरस के फैलाव को रोकने के लिये जारी दिशा-निर्देशों एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी की पूर्णरुप से पालना करनी होगी।