Bhilwara news। जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने बजरी के अवैध खनन व परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिये बुधवार को जिले की समस्त तहसीलों में संयुक्त दलों के गठन के बाद बजरी परिवहन में लगे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु गुरुवार को चार संयुक्त दलों का गठन किया गया । थानावार गठित इन दलों में खनिज, राजस्व एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है।
जहाजपुर के लिए यह
आदेशानुसार संयुक्त दल में जहाजपुर थाना क्षेत्रा के लिये खनिज विभाग के अधिकारी प्रदीप तिवाडी (मोबाईल नंबर 91668-69174), राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी नरेश गुर्जर, नायब तहसीलदार काछोला (मोबाईल नं. 63767-13817) एवं परिवहन विभाग के अधिकारी श्री रामराज खाती, परिवहन उपनिरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा (मोबाईल नं. 80905-63065) हैं।
पंडेर के लिए यह
इसी तरह पण्डेर थाना क्षेत्रा के लिये खनिज विभाग के अधिकारी श्री ललित राजपूत (मोबाईल नंबर 96879-79147), राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी श्री हरसहाय मीणा, नायब तहसीलदार पण्डेर (मोबाईल नं. 99821-28146) एवं परिवहन विभाग के अधिकारी अनिल कुमार शर्मा, परिवहन उपनिरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा (मोबाईल नं. 80058-89650) हैं।
शक्करगढ के लिए यह
शक्करगढ थाना क्षेत्र के लिये खनिज विभाग के अधिकारी सज्जन सिंह (मोबाईल नंबर 98879-79147), राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी सौरभ गुर्जर, नायब तहसीलदार बिजौलियां (मोबाईल नं. 70538-07177) एवं परिवहन विभाग के अधिकारी राघवेन्द्र राणावत, परिवहन उपनिरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा (मोबाईल नं. 94609-93333) हैं।
हनुमान नगर के लिए यह
हनुमाननगर थाना क्षेत्रा के लिये खनिज विभाग के अधिकारी कौशल शर्मा (मोबाईल नंबर 91668-69174), राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, नायब तहसीलदार आसीन्द (मोबाईल नं. 80582-23222) एवं परिवहन विभाग के अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गहलोत, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा (मोबाईल नं. 89498-85051) हैं।
उन्होंने बताया कि जहाजपुर, पण्डेर, शक्करगढ एवं हनुमाननगर के संयुक्त दलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में पुलिस जाप्ता जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा समय पर उनके चाहे गये स्थान पर उपलब्ध करवायेंगे। इस कार्य में आपसी समन्वय स्थापित करने हेतु विभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
नोडल अधिकारी यह
जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी नन्दकिशोर राजोरा, अतिरिक्त जिला मजिस्टेस्ट्र (शहर) भीलवाडा (मोबाईल नंबर 94145-65612) को नियुक्त किया हैं।
पुलिस के नोडल अधिकारी यह
पुलिस विभाग द्वारा नोडल अधिकारी राहुल जोशी, पुलिस उप अधीक्षक भीलवाडा, महिला अत्याचार (मोबाईल नंबर 97845-42904) को नियुक्त किया हैं।
खनिज विभाग
खनिज विभाग द्वारा नोडल अधिकारी ओमप्रकाश काबरा, अधीक्षण अभियंता खनिज भीलवाडा (मोबाईल नंबर 63787-13225) हैं। सहायक नोडल अधिकारी श्री ललित बाछरा, खनि अभियंता (सर्तकता),
भीलवाडा (मोबाईल नंबर 98295-55562) एवं आरिफ अंसारी, खनि अभियंता, भीलवाडा (मोबाईल नंबर 95878-61786) को नियुक्त किया हैं।
परिवहन विभाग
परिवहन विभाग द्वारा नोडल अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाडा (मोबाईल नंबर 94133-63322) एवं श्री राजीव त्यागी, जिला परिवहन अधिकारी, शाहपुरा (मोबाईल नंबर 94141-63322) को नियुक्त किया हैं।
वन विभाग
वन विभाग द्वारा नोडल अधिकारी देवेन्द्र प्रसाद जागावत, उपवन संरक्षक, भीलवाडा (मोबाईल नंबर 75685-80058) को नियुक्त किया हैं।
वाणिज्य कर विभाग
वाणिज्यकर विभाग द्वारा नोडल अधिकारी कानाराम, वाणिज्यकर अधिकारी भीलवाडा (मोबाईल नंबर 94620-49079) को नियुक्त किया हैं।
उक्त संयुक्त दलों द्वारा उनको आवंटित थाना क्षेत्रा में अवैध बजरी खनन के परिवहन, निर्गमन एवं भण्डारण पर त्वरित रोक, औचक एवं असामयिक निरीक्षण तथा अवैध खननकर्ताओं एवं बजरी के अवैध परिवहन करने हेतु प्रयोग मे ंलाये जा रहे वाहनों के विरुद्ध ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही करेंगे। समस्त संयुक्त दल जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियंत्राण में त्वरित कार्यवाही करेंगे, साथ ही उक्त गठित दल द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर त्वरित रुप से प्रश्नगत स्थल पर तत्काल दबिश दी जाकर प्रभावी कार्यवाही करेंगे।
संयुक्त दल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा टीम को उनके चाहे जाने वाली समस्त प्रकार की मदद एवं आवश्यक संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए तथा स्वयं की भी आवश्यकता होने पर स्वयं भी मौके पर उपस्थित रहेंगे। संबंधित अधिकारियों के असहयोग या समन्वय के अभाव की स्थिति को जिला कलक्टर द्वारा गंभीरता से लिया जाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे ंलाई जायेगी।
जिला कलक्टर ने संयुक्त दलों को निर्देश दिये कि बजरी माफियाओं के द्वारा बजारी के परिवहन हेतु उपयोग में लिये जा रहे समस्त प्रकार के वाहनों को पकडे तबउनके द्वारा यह विशेष रुप से जाॅंच करें तथा उन वाहनों का पंजीयन, बीमा, पीयूसी के साथ-साथ टैक्ट्रर एवं ट्रोली का अलग-अलग पंजीयन, बीमा आदि की जांच कर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही करें।
इसी के साथ टैक्ट्रर ट्रोली द्वारा बजरी, पत्थर आदि का परिवहन व्यावसायिक उद्देश्य से करने पर राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत व्यावसायिक कर वसूलने की कार्यवाही भी करेगी। टैक्ट्रर ट्रोली, वाहन बिना पंजीयन, बिना जीएसटी बिल के संचालित पाई जाने पर अलग से वाणिज्यकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाये।
उन्होंने अधीक्षण अभियंता, खनिज, भीलवाडा को निर्देश दिये हैं कि वे स्वयं मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने वाले स्थानों को चिन्हित कर तत्काल सीसीटीवी कैमरे स्थापित करावें एवं इसके पश्चात् उक्त स्थापित सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रभावी कार्यवाही कर अवगत करावें।