Bhilwara। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने जिले में नेशनल डिजिस्टर मेनेजमंेट एक्ट 2005 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की पालना में भवनों का अधिगृहण किया है। आदेशानुसार सांवरिया गैसेज फैक्ट्री, जी 1 /129-30 रीको ग्रोथ सेन्टर, स्वरूपगंज भीलवाड़ा को अधिग्रहित कर जिला चिकित्सा अधिकारी के सुपुर्द किया।
एडीएम सिटी सुश्री वंदना खोरवाल ने अधिग्रहित सांवरिया गैसेज फैक्ट्री, जी 1 /129-30 रीको ग्रोथ सेन्टर, स्वरूपगंज भीलवाड़ा का अवलोकन किया। उन्होंने ऑक्सीजन भरने की प्रक्रिया जानी तथा कहा कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कोविड उपचार को लेकर ऑक्सीजन सिलेंन्डर की कमी नहीं आने दी जाएगी।
खोरवाल ने फैक्ट्री संचालक को निर्देश दिये कि ऑक्सीजन सिलेण्डर का उपयोग निजी कार्यो में उपयोग ना कर समस्त उत्पादन कोविड उपचार हेतु उपलब्ध कराया जाये। अन्यथा उल्लंघन करने पर फैक्ट्री सीज कर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण कानून एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।