भीलवाड़ा/ प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने मंगलवार से उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये तथा आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन व लोक शांति को खतरे से बचाने के लिये संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है एवं साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।
आदेशानुसार थाना सर्किल प्रतापनगर के भीलवाड़ा शहर के कमला एनक्लेव, 4जे-10 बापु नगर, थाना सर्किल सुभाष नगर में, मकान नं. 8 व गली न.ं 10 वर्धमान कालोनी, डी-165 आर.के. कालोनी, थाना सर्किल कोतवाली में शास्त्री नगर में 1-6 नीलकंठ कालोनी, सी-148, सी 213, बी-377, पुशा निवास काशीपुरी, तथा क्वार्टर न.ं 8 सिंधुनगर, थाना सर्किल भीमगंज में नया खटीक मोहल्ला सांगानेरी गेट में यह निषेधाज्ञा मंगलवार से लागू हो गई है।
यहां निषेधाज्ञा हटाई
आदेशानुसार प्रतापनगर थाना सर्किल के डी-152 न्यु बापु नगर, 4ए-1 बापु नगर, डांगी फैक्ट्री के पीछे सावरियां मन्दिर के पास आजाद नगर तथा थाना सर्किल कोतवाली के बी-91 शास्त्री नगर, सी-59 काशीपुरी व थाना सर्किल सुभाष नगर में श्हर के 2आई-17 आर.सी.व्यास काॅलोनी के चिन्हित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा हटाई गई।
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