
भीलवाड़ा । प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र भीलवाड़ा ओम प्रभा ने बुधवार से उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये तथा आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन व लोक शांति को खतरे से बचाने के लिये संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र भीलवाड़ा ओम प्रभा ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है एवं साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।
आदेशानुसार थाना सर्किल प्रतापनगर में भीलवाड़ा शहर के आई-287 आजाद नगर, 7ई-40 कर्मचारी काॅलोनी पटेल नगर तथा थाना सर्किल कोतवाली के 150 पुराना हाउसिंग बोर्ड शास्त्रानगर, 47 व सी-148 शास्त्री नगर में एवं थाना सर्किल सुभाष नगर के 5ई-5 आर.सी. व्यास काॅलोनी में व थाना सर्किल भीमगंज के नाडी मोहल्ला बडे मन्दिर के पास में यह निषेधाज्ञा शनिवार से लागू हो गई।