Bhilwara news । जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने आदेश जारी कर शहर में लागू सख्त निषेधाज्ञा में आंशिक शिथिलता प्रदान की है।
आदेश के अनुसार अब रात्रि 8.30 तकहोटल, रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां अनुमत होगी। इस हेतु संबंधित संचालक होम डिलेवरी हेतु उनके अधिकृत कार्मिकों को स्वंय के स्तर से अधिकतम 05 परिचय पत्र जारी कर उनकीसूची जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के साथ-साथ पुलिस विभाग को उपलब्ध करायेगें।
भीलवाड़ा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में संचालित शराब की दुकानें राजस्थान आबकारी
शराब की दुकानें नीति के अनुसार संचालित हो सकेगी। भीलवाड़ा सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में दुग्ध डेयरी से दुग्ध की आपूर्ति यथासम्भव होम डिलेवरी रात्रि 9 बजे तक अनुमत होगी एवं दुग्ध आपूर्ति हेतु उपयोग में लिये जाने वाले डेयरी के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित नही रहेगा।