भीलवाड़ा में शहर में यहां लगा कर्फ्यू व सख्त निषेधाज्ञा लागू

Dr. CHETAN THATHERA
2 Min Read

Bhilwara। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग राजस्थान एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने रविवार से उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना को देखते हुये तथा आमजन के स्वास्थ्य, मानव जीवन व लोक शांति को खतरे से बचाने के लिये संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की सम्पूर्ण सीमा में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।

 

उपखण्ड मजिस्टेस्ट्र भीलवाड़ा ओम प्रभा ने भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने व अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये है एवं साथ ही कहा कि उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भा.द.स. की धारा 188, 269, 270 एवं महामारी रोग कानून एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत संख्त कार्यवाही की जायेगी।

 

यहा लगा कर्फ्यू

आदेशानुसार थाना सर्किल प्रतापनगर के भीलवाड़ा शहर के 32 व 34 गांधीनगर, 25 गोकुल धाम मिर्ची मंडी के पास बापुनगर, के-13 बापुनगर, 99 व जी-102 कांचीपुरम व थाना सर्किल कोतवाली में वीकेसी फुटवियर शाम की सब्जी मंडी, इके्रचर नई शाम की सब्जी मंडी, 1जी-12 शास्त्रीनगर, मकान न.ं 4 अशोक नगर, नेहरू गार्डन के पास हनुमान काॅलोनी हरणी महादेव के पास, दर्शन इलेक्ट्रोनिक के पास सेशन कोर्ट के पास गुर्जर मोहल्ला तथा थाना सर्किल सुभाष नगर में 4ई-9 आर.सी. व्यास काॅलोनी एवं थाना सर्किल भीमगंज में महात्मा गांधी हाॅस्पीटल के पास मोमिन मोहल्ला, बडे मन्दिर के पीछे में यह निषेधाज्ञा रविवार से लागू हो गई है।

Share This Article
Follow:
चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम