भीलवाड़ा/ सहायक औषधि नियंत्रक ने आसींद तहसील के अंटाली स्थित शिव मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। शिव मेडिकल स्टोर से जुड़े फर्म फार्मासिस्ट ने कार्य करना बंद कर दिया था, उसके स्थान पर नवीन फार्मासिस्ट की नियुक्ति 1 महीने की अवधि के दौरान नहीं की गई जिस पर यह कार्यवाही की गई। सहायक औषधि नियंत्रक ललित अजारिया ने बताया कि नियमानुसार किसी मेडिकल स्टोर फर्म के साथ कार्य कर रहे हैं फार्मासिस्ट द्वारा कार्य करना बंद कर दिए जाने पर उनके स्थान पर 1 महीने के भीतर नए फार्मासिस्ट की नियुक्ति किया जाना आवश्यक होता है। शिव मेडिकल स्टोर ने 1 माह की अवधि में नवीन फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं की अतः औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम 59 के तहत कार्यवाही करते हुए फर्म का लाइसेंस निरस्त किया गया है।
भीलवाड़ा में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त

चेतन ठठेरा ,94141-11350
पत्रकारिता- सन 1989 से
दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर,
नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प
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