भीलवाड़ा में कलेक्टर नकाते की निजी आईडी का दुरूपयोग करने पर दो संविदा कार्मिको के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अभियंता को 17 सीसीए

Dr. CHETAN THATHERA
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File Photo - भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते

Bhilwara।भीलवाड़ा जिले में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों मे जिला परिषद में दो संविदा कार्मिकों ने दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ को लेकर जिला कलेक्टर की निजी आईडी का उपयोग करते हुए स्वीकृति जारी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर उक्त दोनों संविदा कार्मिकों के खिलाफ जिला परिषद के सीईओ कलेक्टर के दिशा निर्देश पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया तथा मां नरेगा के अधिशासी अभियंता को 17 सीसी में चार्ज सीट जारी की है

मानयेगा के 3446 ऑनलाइन कार्यों की सूचियों में मिलान से शेष रहे 34 कार्यो की सूची का नोटशीट व ऑफलाइन स्वीकृत आदेश उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुश्री वंदना खोरवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर प्रकरण की जांच की गई।

कमेटी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में जिला कार्यक्रम समन्वयक व जिला कलक्टर की सिक्योर सॉफ्ट निजी आईडी का दुरुपयोग कर भीलवाड़ा जिला परिषद के एमआईएस पद पर कार्यरत संविदा कार्मिक अभिषेक पांडे एवं माण्डल पंचायत समिति में कनिष्ठ पद पर कार्यरत संविदा कार्मिक महेश खोईवाल ने स्वयं के निजी लाभ हेतु बगैर सक्षम स्वीकृति के वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी।

 

सीईओ बैरवा ने कराया मुकदमा दर्ज

जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिला परिषद के सीईओ रामचंद्र बैरवा द्वारा शहर के कोतवाली थाने में उपरोक्त दोनों कार्मिको द्वारा मिलीभगत कर अपराधिक न्यास भंग करने, छल कारित करने, दस्तावेजों की कूट रचना करने के अपराधिक कृत्य किए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

 

पांडे व खोईवाल पर इन धाराओं मे मुकदमा दर्ज

इस पर पुलिस द्वारा अभिषेक पांडे व महेश खोईवाल पर 406, 420, 409, 467, 468, 471, 120बी, 66 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

जांच मे यह पाया

इससे पूर्व जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष अनुसार पाया गया कि उपरोक्त दोनों कार्मिकों द्वारा कोटड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी की आई-डी पर व्यक्तिगत लाभ के 34 कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों के अग्रेषित करने एवं विकास अधिकारी की आईडी से भी जिला कार्यक्रम समन्वयक की आईडी पर अग्रेषित करने एवं माण्डल पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री चेतन दीक्षित के लेपटाॅप से जिला कार्यक्रम समन्वयक की आईडी का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत लाभ के 34 कार्यो को जिला कार्यक्रम समन्वयक की आईडी से बिना सक्षम स्वीकृति के अनुमोदन करने के दोषी है।

 

अभियंता ओझा को 17 सीसीए

जिला कलक्टर ने  जिला परिषद सीईओ को मनरेगा के समस्त कार्यो का विहंगम एवं समुचित पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व के अभाव में जिला परिषद के अधिशाषी अभियन्ता मनरेगा महेश ओझा के विरूद्ध 17 सीसीए 1958 के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

नकाते ने कहा कि सरकारी मशीनरी का गलत दुरूपयोग करने वाले पर भविष्य में भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

अभियंता व दो विकास अधिकारियो को 17 सीसीए

जिला कलक्टर ने जिला परिषद के सीईओ को समस्त कार्यो का विहंगम एवं समुचित पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व के अभाव में कोटड़ी पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी श राजेन्द्र कुमार सेन एवं इसी पंचायत समिति के पूर्व विकास अधिकारी संजय कुमार एवं जिला परिषद के अधिशाषी अभियन्ता मनरेगा के विरूद्ध 17 सीसीए 1958 के नियमों के तहत चार्जशीट सौंप कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम