भीलवाड़ा में अवैध शराब पर प्रशासन सख्त, अब तहसीलदार, विकास अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी पाबंद

CGST action on cloth traders in Bhilwara, theft of lakhs caught

Bhilwara News । भीलवाड़ा  जिले की शाहपुरा उपखंड मजिस्ट्रेट शिल्पा सिंह ने आदेश जारी कर शाहपुरा तहसील क्षेत्र में अवैध शराब (हथकड़ सहित) के निर्माण, बिक्री, सेवन व संधारण के संबंध में पुलिस थाना प्रभारी, आबकारी निरीक्षक के अलावा तहसीलदार, विकास अधिकारी व नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की है।

एसडीएम शिल्पा सिंह ने तहसीलदार, विकास अधिकारी व नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को जारी आदेश में कहा है कि वो अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सभी कार्मिकों को पाबंद करें कि कहीं पर भी अवैध शराब(हथकड़ सहित) के निर्माण, बिक्री, सेवन व संधारण की कोई गतिविधि पायी जाती है तो तुंरत ही एसडीएम कार्यालय या तहसील कार्यालय को सूचित करें। कार्मिकों की ओर से सूचना न मिलने पर तथा निरीक्षण के दौरान वहां गतिविधियां पाये जाने पर संबंधित कार्मिक की लापरवाही मानी जायेगी।

इसी प्रकार पुलिस थाना प्रभारी को जारी आदेश में कहा गया है कि वे स्वयं अपने जाब्ते के साथ क्षेत्र में निरंतर गश्त करें तथा इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन पर रोक लगावें। गश्त के बाद प्रति दिन सांयकाल एसडीएम कार्यालय में इस आशय का प्रमाण पत्र भीं दें कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण, बिक्री, सेवन व संधारण नहीं हो रहा है। इसके बाद ऐसा होना पाया जाने पर समस्त जिम्मेदारी थाना प्रभारी की मानी जायेगी। आबकारी निरीक्षक को भी गश्त कर प्रतिदिन एसडीएम कार्यालय में प्रमाण पत्र देने को कहा गया है।

एसडीएम शिल्पा सिंह ने बताया कि प्रदेश में शराब दुखान्तिकाओं को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध शराब के संबंध में शाहपुरा उपखंड क्षेत्र में सख्ती बरतने, निरंतर गश्त व्यवस्था रखने तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ  प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आम जनता से भी इस संबंध में कार्रवाई में सहयोग करने का आव्हान किया है।