भीलवाड़ा में UIT सचिव का गिरफ्तारी और OSD के जमानती वारंट, कोर्ट पहुंचे, दोनो को जमानत मुचलके पर चेतावनी के साथ छोड़ा

Dr. CHETAN THATHERA
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भीलवाड़ा/ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध मंच ने आज भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के सचिव RAS अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और न्यास OSD जो की RAS के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया ।

गिरफ्तारी व जमानती जारी होने ही RAS अधिकारी कोर्ट मे पहुंचे जहा दोनो को चेतावनी के साथ जमानत मुचलके पर छोडा ।

कैलाश पुत्र श्री शंकर लाल ओझा, निवासी बड़लियास द्वारा एक परिवाद पत्र, इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि तिलक नगर योजना में मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में उसे भुखण्ड संख्या 1 पी 13 नपती 30 बाई 64 आंवटित किया गया,

जिसकी सम्पूर्ण कीमत परिवादी द्वारा दिनांक 12/06/2013 को न्यास में जमा करवा दी गई, परंतु न्यास द्वारा बावजूद बा-बार अनुरोध के भुखण्ड का न तो पट्टा विलेख निष्पादित किया गया न ही परिवादी को कब्जा दिया गया

 और परिवादी के गांव के व्यक्ति बालमुकुंद व्यास ने षडयंत्र रचकर परिवादी का पता परिवर्तित करवाकर एक झूठी शिकायत स्वयं तथा अपनी पत्नी से इस बाबत युआईटी में करवाई गई कि परिवादी बीपीएल में चयनित होकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर भुखण्ड आवंटन करवाया जिस पर न्यास द्वारा परिवादी के पक्ष में पट्टा निष्पादित नहीं करवा कब्जा नहीं दिया गया और परिवादी का भुखण्ड आवंटन निरस्त कर दिया गया।

जिस पर परिवादी द्वारा एक परिवाद अपने अधिवक्ता श्री राकेश वैष्णव एंव घनश्याम सारस्वत के मार्फत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भीलवाड़ा में इस बाबत नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 06/02/2020 को स्वीकार किया जाकर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के आवंटन अपास्त करने के आदेश को निरस्त कर परिवादी के पक्ष में पट्टा निष्पादित कर कब्जा दिये जाने हेतु आदेशित किया गया और क्षतिपूर्ति की मद में 50,000/रूपये व 10,000/रूपये परिवाद व्यय के परिवादी को दिलाये गयें।

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जिला मंच के इस आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग जयपुर में अपील की गई, जिसे दिनांक 21/06/2021 को राज्य आयोग ने 36,000/रूपये हर्जे-खर्चे सहित अस्वीकार करते हुए जिला मंच के आदेश की पुष्टि की गई।

न्यास की अपील निरस्त हो जाने पर परिवादी द्वारा निर्णय की पालना बाबत अध्यक्ष व सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को निवेदन किया गया परंतु कोई कार्यवाही नही किये जाने पर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत बाबत अवमानना कार्यवाही किये जाने हेतु

 नगर विकास न्यास के तत्कालिन अध्यक्ष शिव प्रकाश एम नकाते, रजनी माघीवाल पदैन सचिव एंव अजय कुमार आर्य सचिव के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिस पर आयोग द्वारा परिवादी के बयान दर्ज कर बहस सूनने पर उक्त दायित्वाधीन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर आपराधिक कार्यवाही अमल में लाई गईं।

इस आपराधिक कार्यवाही के बाद भी बावजूद जानकारी व सूचना के 1 वर्ष से अधिक अवधी तक निर्णय की पालना नहीं किये जाने पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के सचिव अजय कुमार आर्य को गिरफ्तारी वारंट व रजनी माघीवाल को जमानती वारंट से आयोग द्वारा तलब किया गया।

वकील धनश्याम सारस्वत ने बताया की दोनो RAS अधिकारियो को 20–20 हजार के मुचलके पर एक माह मे मामले का निस्तारण करने की चेतावनी देते हुए छोडा

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम