Bhilwara news । अजमेर विद्युत वितरण निगम के कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। निगम के सभी उपखंडों में 12 को शुरु हुए शिविरों का आयोजन 14 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इन शिविरों में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार “नो मास्क नो नो एन्ट्री” का पालन कराया जाएगा।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने बताया कि सभी कृषक जो अपना वियुत भार स्वैछिक बढ़ाना चाहते है, वे 12 से 14 अक्टूबर को निगम के उपखंड कार्यालय अथवा शिविरों में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए विद्युत भार बढ़ाते हैं,उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ है और वे स्वेच्छा से विद्युत भार वृद्धि के लिए आवेदन करते हैं तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र 30 रूपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से 2 माह तक धरोहर राशि जमा करवाकर उनका बढा हुआ विद्युत भार नियमित कर दिया जायेगा अन्यथा सतर्कता जांच में पकड़े जाने पर पेनल्टी के अलावा 1500 रू प्रति एचपी जमा करने होते हैं।
भीलवाड़ा के अधीक्षण अभियंता एसके उपाध्याय ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में भी उक्त स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू कर दी गई है और यदि किसी कृषि उपभोक्ता की सतर्कता जांच में बढ़े हुए विद्युत भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार उसे नियमित करवा सकता है।