अब निजी स्कूल के संचालक फीस का दबाव नहीं डाल सकेंगे और नहीं दे विद्यार्थी का नाम काट सकेंगे

Dr. CHETAN THATHERA
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Bhilwara news । राजस्थान में कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर पिछले 7 माह से बंद पड़ी निजी स्कूलों के संचालक छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर स्कूल फीस जमा कराने का ने तो दबाव डाल सकेंगे और ना ही छात्र-छात्राओं का नाम काट सकेंगे इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में राजस्थान के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कार्यवाही के आदेश दिए हैं ।

उपनिदेशक आरटीई चंद्रकिरण पंवार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में विद्यालय संचालित नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान अधिकांश विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रुप से विद्यालय प्रारंभ होने तक अभिभावकों पर फीस का दबाव नहीं बनाने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि हालांकि अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिनमें निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव बनाने, नियमविरुद्ध ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने, फीस सम्बन्धी कारणों से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में शामिल नहीं करने तथा टी.सी.काटने की धमकी देने के कारण शामिल है। विभाग ने निर्देशित किया है कि विद्यालय नहीं खुलने तक किसी भी विद्यार्थी पर फीस का दबाव नहीं बनाया जाए तथा फीस से सम्बन्धी कारणों से विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम