Bhilwara News।राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के तहत राजस्थान मोटर यान नियम 1990 में एक नया नियम 2.18 ए जोड़ा गया जो 03 सितम्बर की अधिसूचना के जारी होते ही लागू हो गया।
जिला परिवहन अधिकारी विरेन्द्र सिंह राठौड ने बताया किं मुख्य रूप से व्यावसयिक (परिवहन) वाहनों के चालक लाइसेंस का नवीनीकरण करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिन का पुर्नश्चया ( रिफ्रेशर ) कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसे प्रशिक्षण में उसे अद्यतन वाहन अधिनियम, विनियम मानकों के बारे के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं आँखों की जांच भी की जावेगी। वाहन चालक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही डीटीओ लाइसेंस नवीनीकरण करेंगें।
इसी प्रकार नियम 5.22 में सविंदा वाहनों में माल ले जाने के लिए आरटीओ अधिकृत कर सकेंगें।