
भीलवाड़ा/ राज्य सरकार ने आबकारी एवं मद्यय संयम नीति वर्ष 2021-22 में आवेदको की सुविधा के लिए आंशिक संशोधन किये है।
जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने बताया कि आग्रिम गारंटी राशि अब 8 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत कर दी गई है। धरोहर राशि 4 से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। आवेदक को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अब 12 प्रतिशत कुल वार्षिक राशि के स्थान पर 7 प्रतिशत ही जमा करनी होगी। कम्पोजिट राशि एकमुस्त जमा करने के स्थान पर दो किस्तो में जमा करने की सुविधा दी गई है। जोशी ने बताया कि लाईसेसधारी को नीलामी में बढी हुई राशि के संबंध में यह छूट प्रदान की गई है कि वह अपनी मांग अनुसार मदिरा अथवा नगद जमा करवाकर गांरटी पूर्ति कर सके। विदेशी मदिरा का भी भराव वार्षिक गारंटी राशि में समायोजित किया जायेगा। विदित है कि राज्य में ई-नीलामी के जरिय 7665 मदिरा दुकानों बोली तीन से दस मार्च के बीच पांच चरणो में आयोजित की जायेगी। आवेदक दो मार्च रात्री 11ः59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।