अफीम तस्कर को 10 साल की सजा एक लाख का जुर्माना

Dr. CHETAN THATHERA
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Bhilwara News। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस ने आज दिए महत्वपूर्ण फैसले में अफीम डोडा तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोग अभियोजक कैलाश चंद चौधरी ने की।

घटना के अनुसार 26 मार्च 2021 को पुर थाना प्रभारी मुकेश शर्मा ने नाकेबंदी के दौरान ओवर ब्रिज के पास एक पिकअप को रोकने का प्रयास किया जो पुलिस के नाकेबंदी देखकर वहां को घुमाने लगा इस पर पुलिस ने दौड़कर वाहन को रोक चालक से पूछताछ की जिसने अपना नाम कुंदन मल पुत्र किशनलाल मेनारिया निवासी सांवरिया रोड बस स्टैंड नापानिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ बताया पुलिस ने पिकअप वैन की तलाशी ली ।

तो उसमें 8 कट्टो में अफीम डोडा भरा हुआ था जिसका वजन 153 किलो निकाला।पुलिस ने अफीम डोडा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया विशिष्ट न्यायाधीश एनटीपीसी ने सुनवाई करते हुए ।

आरोपी को दोषी करार देते 10 साल की सजा और एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया विशिष्ट लोग अभियोजक कैलाशचंद शर्मा 10 गवाह 97 दस्तावेज पेश किया

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम