भीलवाड़ा / भीलवाड़ा जिला कलक्टर आशीष मोदी (Bhilwara District Collector Ashish Modi) ने बुधवार को आदेश जारी (order issued) कर जिले के सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों एवं अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांतिमय बनाये रखने के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) के प्रयोग को निषेध किया है।
[मैराथन दौड़ जितने पर प्राइज मनी नही मिलने पर नाराज़ तीन बालिका जिला कलेक्ट्रट में पहुंची, जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन सौपा
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आदेशानुसार कोई व्यक्ति या उनका समुह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र(डीजे) का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा।
यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व में अनुमति प्राप्त करेगा। स्वीकृति रात्रि 10.00 बजे पश्चात से प्रातः 06.00 बजे के मध्य के लिए नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृति उपरांत भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा।
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जिला कलक्टर ने आदेशों की अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए।
अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अर्न्तगत अभियोजित किया जाएगा।