Bhilwara news । जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश जारी कर विभिन्न एक दर्जन तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है।
जिला मजिस्ट्रेट भट्ट ने बताया कि जिले में जारी निषेधाज्ञा के दौरान आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रेस्टोरेंट/भोजनालय एवं मिठाई की दुकानों को केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रा में सडकों पर समस्त ढाबे, हार्डवेयर की दुकानें जिनमें प्लम्बिंग, कारपेन्टरी, पेन्ट आदि, निर्माण सामग्री की दुकानें, ऐसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रोनिक, विद्युत संबंधित दुकानें, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग की दुकानें एवं वाहन विक्रय के शो रुम को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
उक्त आदेश के संबंध में जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को निर्देश दिये हैं कि वे जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा के तहत अनुमत गतिविधियों में इन दुकानों को भी शामिल किया जाये।