
Bbilwara news । जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट ने सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से शहर में लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के सख्त निषेधाज्ञा में चिन्हित क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों, सेवाओं के संचालन एवं जनसाधारण के आवागमन के लिए शर्तों के अधीन आंशिक छूट प्रदान की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसके तहत पूरे शहरी क्षेत्रा में प्रातः 11 से अपरान्ह 3 बजे तक अनुमत दुकाने खुल सकेंगी और अनुमत गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। मंगलवार को प्रतापनगर, पुर व सदर थाना क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों को आवश्यक कार्य के लिए शहर में आवागमन की अनुमति होगी।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार इन थाना क्षेत्रा के निवासी ही तय समय समयावधि में शहर में खरीददारी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवागमन कर सकेंगे। इस दौरान आमजन एवं दुकानदारों के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना एवं मास्क लगाने सहित सरकार का सभी दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी। मुख्य बाजार में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने से दुकानदारों व आमजन को अपने वाहन चिन्हित पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने होंगे।
यह गतिविधियां होगी अनुमत-
केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयों की दुकान, किराना, प्रोविजनल स्टोर, दूध डेयरी, नजरों के चश्मों की दुकानें, पशुआहार, मुर्गी दाना के विक्रय केन्द्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण की दुकानें, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंचर रिपेयर की दुकानें, वाहनों के लिये अधिकृत कंपनी के सर्विस व रिपेयर सेन्टर, वाहनों के लिये स्पेयर पाटर््स की दुकानें, बिजली उपकरण के सेल्स व रिपेयर की दुकानें, छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें (केवल होम डिलीवरी)आदि।