
भरतपुर/ राजेंद्र शर्मा जती। राजस्थान के भरतपुर में आज पोक्सो एक्ट न्यायालय एक की न्यायाधीश ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनवारी को 10 वर्ष की सजा और 50000 का अर्थदंड लगाया है ।
मामला वर्ष 2019 का है लखनपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कामा के घाटा निवासी आरोपी बनवारी गांव में अपने दोस्त के साथ बिजली के खंभे लगाने आया था और उसी दौरान उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था ।
जिसके बाद बेटी को बस्सी जयपुर से बरामद किया गया था इस मामले में 26 दस्तावेज 21 गवाह पेश किए गए जिसके बाद आज पोक्सो एक्ट न्यायालय की न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है ।