Bharatpur/राजेन्द्र शर्मा जती । जिला कलक्टर नथमल डिडेल के निर्देशों के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक द्वारा जीवन ज्योति बाल गृह में घटित प्रकरण की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए दोषी संस्था के सचिव के विरूद्ध मथुरागेट थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि निर्देशों के तहत सोसायटी फोर सोशल चेंज एण्ड डवलपमेंट स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित जीवन ज्योति बाल गृह
एवं जीवन ज्योति शिशु गृह में आवासरत बालकों को कृष्णा बाल गृह, परिवर्तन खुला आश्रय गृह एवं राजकीय शिशु गृह में बाल कल्याण समिति के माध्यम से
स्थानांतरित कर दिया गया है साथ ही इन बालकों का बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नियुक्त कांउसलर के माध्यम से कांउसलिंग भी करवायी गयी है।
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी पर्यवेक्षण किये जाने के साथ ही बाल गृहों एवं शिशु गृहों के आवासरत बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप
से स्वस्थ रखने के लिए योग-प्रणायाम शिक्षकों की नियुक्ति एवं ज्ञान व पे्ररणादायक पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग सोसायटी फोर सोशल चेंज एण्डडवलपमेंट स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित जीवन ज्योति बाल गृह एवं जीवन ज्योति शिशु गृह का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।