हत्या के आरोप में 3 जने दोषी करार,7-7 साल की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
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भरतपुर/राजेन्द्र शर्मा जती।  भरतपुर की एक अदालत में हत्या के प्रयास के मामले में कुम्हेर निवासी तीन जनो के सुनाई है सात सात साल के कारावास की सजा। अपर लोक अभियोजक भगतसिंह सूरौता ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 2 सलीम बदर ने आरोपियों को सात सात साल के कारावास के अलावा अर्थ दण्ड से भी किया है दंडित। सूरौता ने बताया कि कुम्हेर कस्बे के हेलक दरवाजा निवास गिल्ला ब प्रवेश ने जगदीश पुत्र चरन सिंह, छोटू पुत्र ग्यासी ब ग्यासी पुत्र हरिकिशन लोधा के खिलाफ खेत के विवाद को लेकर मई 2016 को कुम्हेर थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 2 ने जगदीश पुत्र चरन सिंह , छोटू पुत्र ग्यासीऔऱ ग्यासी पुत्र हरिकिशन को दोषी मानते हुए सात सात साल के साधारण कारावास के अलावा तैतीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से किया है दण्डित।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम