Bharatpur news / राजेन्द्र शर्मा जती । भरतपुर का बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्या काण्ड मामला। मथुरा कोर्ट ने कल 21 जुलाई को 11 आरोपियों को दिया था दोषी करार ।
आज मथुरा सैशन कोर्ट ने सुनाया फैसला मथुरा कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा । 35 साल बाद हुआ है कोर्ट फैसला। 1700 तारीख पड़ चुकी थी कोर्ट में।
बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में सुनाई गई सजा।11 पुलिसकर्मियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। तीन पुलिसकर्मियों को कल किया जा चुका है बरी। धारा 148 में 2 वर्ष की सजा ₹1000 जुर्माना प्रत्येक आरोपी पर लगाया गया । धारा 302/ 149 में आजीवन कारावास और 10हजार रुपए का आर्थिक दण्ड। धारा 288 के आरोपियों को बरी किया गया है । पूर्व सीओ कानसिंह भाटी को 323/149में बरी कर दिया गया । मथुरा जिला जज साधना रानी ठाकुर ने सुनाया फैसला