भरतपुर की एक अदालत में भाई की पीट पीट कर हत्या

Reporters Dainik Reporters
2 Min Read

भरतपुर/राजेन्द्र शर्मा जती । राजस्थान में भरतपुर की एक अदालत में अपने भाई की पीट पीट कर हत्या कर देने के बाद उसके शव को बोरे में भरकर कुए में फेंक देने के आरोप में दूसरे भाई को आजीबन काराबास के साथ 25 हजार रूपयो के अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायाधीश सलीम बदर ने करीब 3 वर्ष पुराने हत्या के इस मामले में सजा सुनाते कहा है कि अदम अदायगी अर्थदंड सजायाफ्ता आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त काराबास की सजा भुगतनी होगी। हत्या के इस मामले में शामिल एक नाबालिग की सुनवाई वाल न्यायालय में अभी जारी है।

न्यायालय के अपर लोक अभियोजक भगत सिंह सुरोता ने बताया कि पुलिस थाना कुम्हेर के आजऊ गाव में 5 मई 2018 की शाम को दिगम्बर नामक व्यक्ति शराब के नशे में गाब के लोगो के साथ गालीगलौज कर रहा था तभी उसका भाई नरेंद्र उर्फ नरसी वहां आया जो दिगम्बर को मारते पीटते हुए घर ले गया।

बताया गया कि घर पर भी दिगम्बर के साथ उसके भाई नरेंद्र उर्फ नरसी ने मारपीट की। लोक अभियोजक के अनुसार मारपीट की इस घटना के बाद दिगम्बर अचानक गाव से लापता हो गया और बोरे में बंद उसकी लाश 6 दिन बाद गाब के ही एक कुए से पुलिस ने बरामद की।

बताया गया कि दिगम्बर की लाश को बोरे में बंद कर एक बाइक के जरिये ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया जिसमें एक नाबालिग की सलिप्तता पाई गई।

Share This Article
[email protected], Provide you real and authentic fact news at Dainik Reporter.