भरतपुर (राजेन्द्र जती )। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सूचना केन्द्र में विधानसभा चुनाव 2018 के लिए गठित मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में शर्मा ने उपस्थित मीडियाकर्मियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज के बारे में विस्तार कीे जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रचार.प्रसार के लिए दिये जाने वाले विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
समिति विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के साथ ही पेड न्यूजों पर भी निगरानी रखेगी। समिति द्वारासंभावित पेड न्यूज को जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि समिति द्वारा पेड न्यूज की श्रेणी में आने पर निर्वाचन नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों के अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापन की दरें दृश्य एवं प्रसार निदेशालय नई दिल्ली एवं सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय के द्वारा निर्धारित की गयीं है
जिसके आधार पर प्रकाशित विज्ञापन का मूल्य निर्धारित करके राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवारों के चुनाव व्यय में जोड़ दिया जायेगा लेकिन इलैक्ट्रॉनिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का मीडिया प्रकोष्ठ के माध्यम से अधिप्रमाणन किया जायेगा।