Bharatpur News / राजेन्द्र शर्मा जती। राजस्थान में भरतपुर के कस्वा डीग के लगातार 7 बार निर्दलीय विधायक रहने वाले दबंग और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का हैलीकाॅप्टर क्षतिग्रस्त करने वाले तथा कांग्रेस के विरोधी राजा मानसिह हत्याकांड का 35 साल बाद आज कोर्ट ने फैसले मे तत्कालीन डिप्टी एस पी सहित 11 जनो को दोषी करार दिया है ।
इन सभी 11 जनो की सजा का ऐलान कल होगा ।इस फैसले के बाद राज परिवार के साथ-साथ डीग की जनता ने खुशिया मनाई । मथुरा जिला एवं सेशन कोर्ट जज साधना रानी ठाकुर ने मामले में 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी तथा 3 पुलिसकर्मियों को किया बरी। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी सहित सभी आरोपी पुलिसकर्मी मथुरा कोर्ट में रहे मौजूद। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह व बेटी दीपा कोर्ट में रहे मौजूद। फैंसला आने की वजह से पुलिस छावनी के रूप में रहा पूरा कोर्ट परिसर। बड़ी संख्या में भरतपुर व मथुरा पुलिस रही तैनात ।
क्या था घटनाक्रम और किथनी तारीखे पडी
इस मामले में 1700 के लगभग तारीख के बाद फैसला आया। 20 फरवरी 1985 को डीग मंे विधानसभा चुनाव के दौरान राजपरिवार के झण्डे को उतार कांग्रेस का झण्डा लगा दिए जाने से नाराज मान सिंह ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग में सभा मंच व उनके हैलीकाॅप्टर को जांेगा की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया था। अगले दिन 21 फरवरी को दोपहर को राजा मान सिंह और डीग के तत्कालीन डिप्टी एसपी कानसिंह भाटी का अनाज मण्डी में आमना सामना हो गया था। जहां पुलिस फायरिंग में राजा मान सिंह उनके साथी सुमेर सिंह और हरी सिंह की मौत हो गई थी।
22फरवरी को राजा मान सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त आगजनी एवं तोडफोड के दौरान पुलिस फायरिंग में तीन लोगों की मौत मौत हो गई थी। राजा मान सिंह लगतार 7 बार विधानसभा के निर्दलीय विधायक चुने गए।